वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की धरती बुंदेलखंड में महिलाओं की आबरू सुरक्षित नहीं रही है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए अब तक बनाए गए तमाम कड़े कानून भी ‘आधी आबादी’ की हिफाजत करने में नाकाम हैं।
पिछले तीन साल में घटित घटनाओं पर गौर करें तो बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट जिले की 283 महिलाओं को हवश का शिकार बनाया गया, 350 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई और पुलिस ने 93 महिलाओं के अज्ञात शव बरामद किए। यह जानकारी पुलिस विभाग ने आरटीआई के तहत दी है।
केंद्र व राज्य सरकार ने महिला वर्ग को हिंसा से निजात दिलाने के लिए तमाम कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में फिरंगियों के छक्के छुड़ाने वाली झांसी की रानी की धरती बुंदेलखंड में ‘आधी आबादी’ की आबरू सुरक्षित नहीं है, यह एक बड़ी विडम्बना है। एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) से जुड़े कार्यकर्ता को जनसूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत हाल ही में पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से इसका खुलासा हुआ है।
इसमें बताया गया है कि पिछले तीन साल (वर्ष-2012, 13 व 14) में बांदा जिले में 97, हमीरपुर में 84, महोबा में 54 और धर्मनगरी चित्रकूट जिले में 63 महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुर्इं, साथ ही 350 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, तीन साल में बांदा में 20, हमीरपुर में 19, महोबा में 29 और चित्रकूट में 16 अज्ञात महिलाओं की हत्या कर फेंके गए शव पुलिस ने बरामद किए। इन अज्ञात शवों में से पुलिस अब तक 19 शवों की शिनाख्त नहीं कर सकी। यह वे आंकड़े हैं, जो पुलिस दस्तावेजों में दर्ज हैं। तमाम दुष्कर्म और छेड़छाड़ की ऐसी भी घटनाएं घटित हुई हैं, जिनको पुलिस ने इज्जत की दुहाई देकर दर्ज ही नहीं किया।
वीर भूमि बुंदेलखंड में ‘आधी आबादी’ के साथ घटी ये घटनाएं शर्मसार कर देने वाली हैं, लेकिन मामला दर्ज न हो पाने के कारण इनका कहीं जिक्र तक नहीं हुआ। महिला हिंसा रोकने के लिए भले ही कड़े कानून बने, महिला हेल्पलाइन चालू हुई और फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश हुआ, पर अभी पुलिस की भूमिका गंभीर नहीं है। ‘अदालत सबूत के आधार पर फैसला सुनाती है, मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट से त्वरित निस्तारण तो हो जाएगा, परंतु न्याय मिलने की गारंटी नहीं है।’ पंजीकृत संस्था ‘गुलाबी गैंग महिला फाउंडेशन’ की राष्ट्रीय कमांडर आशा निगम कहती हैं कि महिला हिंसा रोकने के लिए कानून से कहीं ज्यादा पुरुष वर्ग को मानसिकता बदलने की जरूरत है और पुलिस विभाग को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है।
चित्रकूट धाम बांदा के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) बी.आर. मीणा कहते हैं कि महिला हिंसा रोकने में समाज का अहम योगदान होता है। समाज जागरूक तो हुआ है, पर दहेज जैसी बुराइयों को छोड़ नहीं पा रहा है। वह कहते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा रोकने में पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है, मामलों में लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्षों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। उधर, पुलिस अधीक्षक बांदा पीयूष श्रीवास्तव का कहना है, ‘महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अभियान चला रही है, किसी भी थाने में पीड़ित महिला की शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाता है।’ पुलिस के आला अधिकारी भले ही डींग हांक रहे हों, लेकिन महिला हिंसा से जुड़े जो तथ्य उजागर हुए हैं, उनसे समाज और पुलिस दोनों की छवि धूमिल हुई है।
पिछले तीन साल में घटित घटनाओं पर गौर करें तो बांदा, हमीरपुर, महोबा और चित्रकूट जिले की 283 महिलाओं को हवश का शिकार बनाया गया, 350 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई और पुलिस ने 93 महिलाओं के अज्ञात शव बरामद किए। यह जानकारी पुलिस विभाग ने आरटीआई के तहत दी है।
केंद्र व राज्य सरकार ने महिला वर्ग को हिंसा से निजात दिलाने के लिए तमाम कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में फिरंगियों के छक्के छुड़ाने वाली झांसी की रानी की धरती बुंदेलखंड में ‘आधी आबादी’ की आबरू सुरक्षित नहीं है, यह एक बड़ी विडम्बना है। एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) से जुड़े कार्यकर्ता को जनसूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत हाल ही में पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से इसका खुलासा हुआ है।
इसमें बताया गया है कि पिछले तीन साल (वर्ष-2012, 13 व 14) में बांदा जिले में 97, हमीरपुर में 84, महोबा में 54 और धर्मनगरी चित्रकूट जिले में 63 महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुर्इं, साथ ही 350 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, तीन साल में बांदा में 20, हमीरपुर में 19, महोबा में 29 और चित्रकूट में 16 अज्ञात महिलाओं की हत्या कर फेंके गए शव पुलिस ने बरामद किए। इन अज्ञात शवों में से पुलिस अब तक 19 शवों की शिनाख्त नहीं कर सकी। यह वे आंकड़े हैं, जो पुलिस दस्तावेजों में दर्ज हैं। तमाम दुष्कर्म और छेड़छाड़ की ऐसी भी घटनाएं घटित हुई हैं, जिनको पुलिस ने इज्जत की दुहाई देकर दर्ज ही नहीं किया।
वीर भूमि बुंदेलखंड में ‘आधी आबादी’ के साथ घटी ये घटनाएं शर्मसार कर देने वाली हैं, लेकिन मामला दर्ज न हो पाने के कारण इनका कहीं जिक्र तक नहीं हुआ। महिला हिंसा रोकने के लिए भले ही कड़े कानून बने, महिला हेल्पलाइन चालू हुई और फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश हुआ, पर अभी पुलिस की भूमिका गंभीर नहीं है। ‘अदालत सबूत के आधार पर फैसला सुनाती है, मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट से त्वरित निस्तारण तो हो जाएगा, परंतु न्याय मिलने की गारंटी नहीं है।’ पंजीकृत संस्था ‘गुलाबी गैंग महिला फाउंडेशन’ की राष्ट्रीय कमांडर आशा निगम कहती हैं कि महिला हिंसा रोकने के लिए कानून से कहीं ज्यादा पुरुष वर्ग को मानसिकता बदलने की जरूरत है और पुलिस विभाग को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है।
चित्रकूट धाम बांदा के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) बी.आर. मीणा कहते हैं कि महिला हिंसा रोकने में समाज का अहम योगदान होता है। समाज जागरूक तो हुआ है, पर दहेज जैसी बुराइयों को छोड़ नहीं पा रहा है। वह कहते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा रोकने में पुलिस ईमानदारी से काम कर रही है, मामलों में लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्षों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। उधर, पुलिस अधीक्षक बांदा पीयूष श्रीवास्तव का कहना है, ‘महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अभियान चला रही है, किसी भी थाने में पीड़ित महिला की शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाता है।’ पुलिस के आला अधिकारी भले ही डींग हांक रहे हों, लेकिन महिला हिंसा से जुड़े जो तथ्य उजागर हुए हैं, उनसे समाज और पुलिस दोनों की छवि धूमिल हुई है।
No comments:
Post a Comment